कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देवास जिले के 10 आरोपियों को जिला बदर किया है। जिसमें रवि पिता गोपाल उम्र 30 साल निवासी हाटपीपल्या को 6 महीने के लिए, सूरज पिता कचरू उम्र 28 साल निवासी ग्राम भड़ापिपल्या थाना बरोठा एवं प्रदीप जायसवाल पिता कैलाश जायसवाल उम्र 35 साल निवासी देवास को तीन-तीन माह के लिए तथा कम्मु ऊर्फ कमलेश पिता रामचन्द्र यादव उम्र 32 साल निवासी खातेगांव, अमित पिता रामचन्द्र ऊर्फ चंदर यादव उम्र 28 साल निवासी खातेगांव, सुनील पिता जगन्नाथ उम्र 35 वर्ष निवासी खातेगांव, आकाश सांगते पिता वीरेन्द्र सांगते उम्र 25 साल निवासी देवास, बंटी ऊर्फ दुर्गाप्रसाद पिता बाबुलाल उम्र 30 साल निवासी चापड़ा थाना बागली, हन्नू ऊर्फ हनीफ खां पिता हबीब खां उम्र 46 साल निवासी सोनकच्छ तथा ललित ऊर्फ लालू पिता जगदीश राठौर उम्र 27 साल निवासी नेमावर को दो-दो माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के अंदर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।