रेलवे पटरी और रेलवे फाटक बंद होने पर पार करना जहां गैर कानूनी हैं वहीं यह जानलेवा भी हो सकता है। इसके लिए रेलवे पुलिस मंदसौर द्वारा लगातार आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में 24 जून शुक्रवार को रेलवे पुलिस बल द्वारा एलसी गेट 157 दलौदा स्टेशन पर आमजनों को जागरूक करते हुए रेलवे पुलिस बल मंदसौर के टीआई बी एल डगूर ने कहा कि रेलवे फाटक बंद होने पर उसे पार करना गैर कानूनी है इसमें जुर्माने के साथ – साथ जेल का भी प्रावधान है।उन्होंने बतया की जब आप फाटक के आस – पास हो और सायरन बजने लगे तो वहीं खड़े हो जायें जल्दबाजी में फाटक पार नहीं करें यह गैरकानूनी तो है ही और जानलेवा भी हो सकता है। एएसआई राम किशन ने आमजनों से कहा कि जब रेल पटरी पर खड़ी हो तो एक प्लेटफाॅर्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाते समय पैदल पुल का उपयोग करें पटरी पार नहीं करें यह गैरकानूनी है। रेलवे पुलिस बल आमजनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल आर एस धाकड़ भी उपस्थित थे