अनाज की कालाबाजारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सीहोर के दोराहा थाना पुलिस ने खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले आरोपी से 39 क्विन्टल गेहूं चावल सहित 60 हजार का अवैध सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि झरखेड़ा गांव के गल्ला व्यापारी इजाराईल खां उर्फ गुड्‌डू पिता पीर खां ने दुकान में सोसायटी का पीडीएस गल्ला अवैध रूप से जमा कर रखा है। सूचना की पुष्टी करने थाना प्रभारी दुकान पर पहुंचे। गल्ला व्यापारी की दुकान की चस्मदीदों के सामने तलाशी लेने पर दुकान में 41 कट्टी चावल और 21 कट्टी सहित दो आधी कट्टी गेहूं की रखी मिली।

थाना प्रभारी ने मौके पर सीहोर से खाद्द अधिकारी आकाश कुमार चंदेल को बुलाया। आकाश मौके पर पहुंचे और इजराईल खां की दूकान में रखे गल्ले का निरीक्षण किया। रात के समय मौके पर बिजली की सही व्यवस्था और पर्याप्त संसाधन नही होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। जिस पर थाना प्रभारी ने तुरन्त दोराहा थाने से सील बुलवाकर इजराईल खां की दूकान को सीलबंद कर दिया। अगले दिन फिर कार्रवाई शुरू की। आकाश ने इसराइल के मकान में बने निजी गोदाम क्र. 01 की तलाशी ली तो उसमें तीन गेहुं की पी.पी.कट्टी मिली, जिसमें से 02 पी.पी.कट्टी मे नागरिक आपुर्ति निगम की छाप लगी थी। गोदाम मे बाकि बचा चना, सोयाबीन रखा हुआ था। बस स्टेन्ड स्थित इसराइल का गोदाम क्रंमाक 02 में 41 बोरी चावल मिला, जिसमें से 09 बोरी चावल पर छाप लगी थी, शेष चावल की बोरिया अन्य प्लास्टिक की बारदानो मे रखा मिला, 23 बोरी गेहुं की मिली जिसमें से 08 बोरीयों पर छाप थी साथ ही 23 बोरी में से 02 बोरी आधी भरी मिली।

गेहुं ,चावल, बारदाने आदि सामान सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासकीय योजना का था। इसी के चलते पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13 (2) का उल्लघनं एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कि धार 3/7 अंतर्गत दण्डनीय होने से थाना दोराहा में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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