पढ़ाई की उम्र में पिता और भाइयों ने 15 साल की नाबालिग की जबरदस्ती शादी 28 साल के किसान से करवा दी। कुछ महीने बाद बच्ची ससुराल से इंदौर लौटी तो उसने बाल विवाह निरोधक दस्ते से संपर्क किया। जांच के बाद शुक्रवार देर रात बालिका के पिता, दोनों भाई, पति व ताऊ, ससुर सहित 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पति को जेल भेज दिया गया है।
पलासिया थाने में बाल विवाह विरोधी उड़न दस्ते के महेंद्र पाठक ने बताया कि बालिका के मामले में उन्हें फोन आया था। पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया है कि मेरे पिता, भाई, बुआ और दादी ने 4 मई को जबरदस्ती मेरी शादी महिदपुर के एक गांव में रहने वाले 28 साल के युवक से करवा दी।
मेरा जन्म 18 अगस्त 2007 का है, यानी शादी के समय मेरी आयु 15 साल थी। मैंने पिता और भाइयों से कहा भी कि अभी शादी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ज्यादा विरोध किया तो मुझे जमकर पीटा गया और धमकाकर शादी करवा दी।
ससुराल में भी खूब पिटाई हुई
जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां भी मुझे जमकर पीटा गया। मेरे पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं मना करती थी तो वह मेरे साथ मारपीट कर दुष्कर्म करता था। जब मैं मायके इंदौर आई तो बाल विवाह दस्ते और चाइल्ड लाइन से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जांच बाद विवाह में शामिल हुए लोगों के साथ पंडित, लाइट व टेंट वाले के खिलाफ भी केस दर्ज हो सकता है।