पीएम पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितता करने का मामला सामने आया था। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अभिलाष चतुर्वेदी ने प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा विकासखंड सुसनेर के सहायक शिक्षक मोहनलाल राठौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर-नलखेड़ा ने पीएम पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अनियमितता पाए जाने के संबंध में गठित समिति ने प्रस्तुत जानकारी अनुसार सहायक शिक्षक मोहनलाल राठौर ने पीएम पोषण अंतर्गत अनियमितता की गई। शिक्षक ने अनियमितता के कारण भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुसनेर के दो चेक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम प्रस्तुत किए।
इस राशि जमा कराने के लिए चेक दिया जाना अनियमितता की। स्वयं स्वीकृति प्रदर्शित होने पर शिक्षक राठौर का कृत्य प्रथम दृष्टया मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी चतुर्वेदी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया।
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड नलखेड़ा रहेगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।