उज्जैन के पास खाचरौद में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर कार्यवाही करते हुए एक 13 वर्षीय बालिका का विवाह रुकवा दिया और उसके परिजनों को हिदायत देते हुए बालिग़ होने तक शादी नहीं करने की सलाह भी दी है।
तहसील खाचरौद के ग्राम जलवाल में बाल विवाह की शिकायत पर जिला अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए। इसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग खाचरौद से टीना बैरागी एवं सुनीता सहानी पर्यवेक्षक, मंशाराम मुजाल्दे सहायक उप निरीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन एवं चाईल्ड उज्जैन से टीम मेम्बर योगेश बदरेखा एवं प्रियंका जाटवा की संयुक्त टीम बालिका के निवास स्थान पर पहुंची एवं। यहाँ शादी समारोह की चल रही तैयारी के बीच उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की। टीम द्वारा उक्त बालिका के परिजनों से बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज माँगे गये। बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया जिसमे वो नाबालिग निकली।
13 वर्ष की निकली वधु
जांच के लिए पहुंची टीम ने जब परिजनों से वधु की उम्र के दस्तावेज मांगे तो बालिका की जन्म तिथि 20 सितम्बर 2010 के आधार पर बालिका वर्तमान में 13 वर्ष की नाबालिग पाई गई। टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह बालिग होने के पश्चात ही किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी है