नाबालिग पीडिता के साथ खोटा काम करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय ने 20साल के सश्रम कारावास व 30,000 रू जुर्मानें से दण्डित किया। नाबालिग पीडिता के साथ खोटा काम करने वालेेे अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पंकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने 20 साल के सश्रम कारावास व 30,000 रू जुर्मानें से दण्डित किया।

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आगर मालवा मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना सोयतकलां में रिपोर्ट कि दिनांक 30/4/2021 को करीब रात 9ः00 बजें की बात है कि मेरे भाई के घर पर शादी की लगन झेला रहे थे तो मैं उसके घर गई थी मेरे पति मजदूरी करने बाहर गये थे घर पर मेरी नाबालिग लडकी लगभग उम्र 12 साल की घर पर थी जब मेरे भाई के घर शादी के लगन झेला रहे थे तो वहां पर मेरा लडका मेरे पास आया और बताया कि बहन घर पर नही है कही चली गई है घर पर आई तो मेरी नाबालिग लडकी घर पर मुझे नही मिली मुझे शंका है कि मेरी नाबालिग लडकी को अभियुक्त बहला फुंसलाकर भगा कर ले गया है फिर हम रिपोर्ट को आए उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में धारा 363, 366, 376(3), 376(एबी), 376(2)(आई), 376(2)(एन), एवं पोक्सों अधिनियम की धारा 3/4 ,5एल(एम)/6, में पेश किया ।

प्रकरण में विवेचना निरी श्री हरीश जेजुरकर के द्वारा की गई ।
माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया
क्र धारा दण्ड
1 5एल/6 पोक्सों एक्ट 20 साल का सश्रम कारावास व 15000 रू जुर्माना अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का कारावास
2 5एम/6 पोक्सों एक्ट 20 साल का सश्रम कारावास व 15000 रू जुर्माना अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03 माह का कारावास
उक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जायें।
प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी एवं थाना मुंशी सोयतकलां आरक्षक 202 श्री बनवारी वर्मा, सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।

पवन सोलंकी
विशेष लोक अभियोजक,
सुसनेर जिला आगर मालवा

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