पुराने बकाया बिजली बिलों की राशि में छूट के लिए पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। यानी इस लाभ को पाने के लिए सिर्फ आज और कल का दिन ही बाकी है।
इन दो दिनों में पंजीयन नहीं कराया तो 100 फीसद बिजली बिल चुकाना होगा। यदि 31 जनवरी की रात 12 बजे से पहले पंजीयन करा लिया तो यह राशि अलग-अलग पात्रता के अनुसार 40 फीसद तक कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, अधिभार की राशि भी 100 फीसद तक माफ होगी। ये पंजीयन समाधान योजना के तहत किए जा रहे हैं। इसके लिए वे ही उपभोक्ता पात्र हैं जिनके घर का बिजली कनेक्शन एक किलोवाट तक का है और ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली के बिल 31 अगस्त 2021 के पूर्व की अवधि में बकाया थे।
दरअसल, सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के 31 अगस्त 2021 से पूर्व के बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगा दी थी। यह अस्थायी रोक थी। इसके बाद के बिजली बिलों की वसूली नियमित की जा रही थी। कुछ माह पूर्व सरकार ने 31 अगस्त 2021 तक के बकाया बिलों की वसूली करने के लिए समाधान योजना शुरू की थी। इस योजना में संबंधित उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना था और किस्त में भुगतान व एकमुश्त भुगतान के विकल्प चुनने थे। पूर्व में यह समाधान येाजना 15 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए ही थी लेकिन इस अवधि तक 75 फीसद से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना में पंजीयन नहीं कराया था। जिसे देखते हुए सरकार ने उक्त योजना में पंजीयन कराने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी थी।
समाधान योजना को ऐसे समझें
योजना के तहत लंबित राशि के भुगतान के लिए दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहले विकल्प के चुनने में आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जा रही। दूसरे विकल्प में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किस्त में भुगतान करने पर शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जा रही। दोनों ही विकल्पों में ब्याज की राशि 100 फीसद माफ की जा रही है।
1.35 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया बिल
भोपाल शहर में 1.35 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की राशि बकाया है। यह 31 अगस्त 2021 तक के बकायादारों की संख्या है। प्रदेश में समाधान योजना में डेढ़ माह पूर्व तक समाधान योजना में पंजीयन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 66 लाख थी।