31 मार्च के बाद बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर जुर्माना लगाए जाने के निर्णय के बाद व्यापारी शिविर में लाइसेंस बनवाने पहुंच रहे है।
शुक्रवार को भी 200 व्यापारियों ने लाइसेंस बनवाए।
निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देशानुसार बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा व्यापारियों की सुविधा के लिए लायसेंस बनवाने शिविर आयोजित किए जा रहा है। व्यापारियों की मांग पर शिविर एक दिवस और बढ़ाया गया है ताकि व्यापारी लायसेंस बनवा सकें। व्यापारियों की मांग पर बाजार विभाग द्वारा शुक्रवार को भी गंजीपुरा व्यापारी संघ, लार्डगंज व्यापारी संघ एवं थोक वस्त्र विक्रेता संघ के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारियों से की अपील : निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने छूटे हुए सभी व्यापारियों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाए हैं अथवा नवीनीकरण नहीं कराए हैं वे इस शिविर का लाभ उठाएं और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर स्थल लार्डगंज चौक पर उपस्थित होकर लाइसेंस बनवाएं और सम्मान के साथ व्यापार करें।
31 के बाद विलंब शुल्क लगेगा : निगमायुक्त वशिष्ठ ने यह भी बताया कि 31 मार्च 2022 तक नवीनीकरण न होने की दशा में नगर निगम द्वारा अप्रैल माह में 25 प्रतिशत विलंब शुल्क एवं मई माह में 50 प्रतिशत विलंब शुल्क तथा जून माह में 100 प्रतिशत विलंब शुल्क लिया जायेगा। निगम सीमान्तर्गत संबंधित व्यापार का नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्यथा बिना लाइसेंस लिए व्यापार करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। निगम प्रतिष्ठान में तालाबंदी की कार्रवाई भी की जायेगी। नगर निगम की अप्रिय करवाई से बचें।
यहां लगाया है शिविर : शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक लक्ष्मी साड़ी सेन्टर के सामने लार्डगंज में किया गया है। बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस शिविर में जिन लोगों ने पहले कभी लाइसेंस नहीं बनवाए उनके भी लाइसेंस बहुत आसानी से बनाए जाएंगे।